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Thursday, July 16, 2020

बस्ती : कोरोना वायरस के मरीजो के आवागमन के लिए प्रत्येक ब्लाक में दो एम्बुलेन्स रिजर्व रखने के लिए जिलाधिकारी ने सीएमओ को दिया निर्देश

बस्ती l कोरोना वायरस के मरीजो के आवागमन के लिए प्रत्येक ब्लाक में दो 108/102 एम्बुलेन्स रिर्जव करने के लिए जिलाधिकारी/चेयरमैन डीडीएमए आशुतोष निरंजन ने सीएमओ को निर्देशित किया है। उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक ब्लाक में दो रैपिट रिस्पान्स टीम (आरआरटी) का गठन करते हुए एम्बुलेन्स तथा स्टाफ की तैनाती करें। 


        उन्होने निर्देश दिया है कि प्रत्येक ब्लाक में तैनात आरआरटी तथा एम्बुलेन्स का समुचित उपयोग किया जाय। इसके लिए सीएमओ कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाय एवं समय-समय पर फोन द्वारा उनकी उपस्थिति एंव लोकेशन का व्योरा दर्ज किया जाय। उन्होने कहा है कि प्रत्येक आरआरटीम में एक डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, राजस्व एवं पुलिस विभाग का कर्मचारी अवश्य रखा जायेंगा। 


प्रत्येक कोरोना पाॅजिटिव केस का समयबद्ध अनुश्रवण करें


        प्रत्येक कोराना पाॅजिटिव केस के हाई रिस्क कान्टेक्ट (परिवार के सदस्य) एवं लो रिस्क कान्टेक्ट (सम्पर्क में आये हुए लोग) की सूचना पोर्टल पर 24 घण्टे के अन्दर अपलोड कराने के लिए जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित किया है। उन्होने कहा कि इसके लिए जिला सर्विलांस अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 


        उन्होने निर्देश दिया है कि सीएमओ स्वयं प्रत्येक दिन आईडीएसपी सेल में बैठकर आनलाईन पोर्टल देखेंगे तथा किसी भी ब्लाक से समस्या आने पर संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सर्विलांस अधिकारी से वार्ता कर उसका निराकरण करायेंगे। 


       उन्होने कहा कि समयबद्ध रूप से सस्पेक्ट केसेज भी सैम्पलिंग कराना एवं केस को आईशोलेट करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए कान्टेक्ट ट्रेसिंग के बाद प्राथमिकता पर 24 घण्टे में सैम्पलिंग अवश्य कराये। इसके लिए सीएमओ तथा एमओआईसी उत्तरदायी होंगे। ऐसे केस में 24 घण्टे के भीतर इन्फेक्शन का सोर्स अवश्य ज्ञात कर लिया जाय। प्रत्येक सैम्पलिंग का भरा जाने वाला फार्म त्रुटिरहित होना चाहिए तथा लिखावट ऐसी हो कि वो पढने में आये। 


सावधानी से करें कोरोना पाॅजिटिव मरीजो को रेफर


           कोरोना पाॅजिटिव (सिम्पटोमेटिक) मरीजो को अनिवार्य रूप से मेडिकल कालेज के कैली अस्पताल में भेजा जायेंगा। कोरोना पाॅजिटिव (असिम्पटोमेटिक) मरीजो को एल-1 फैसिलीटी वाले अस्पताल में भेजा जायेंगा। उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने सभी जिला प्रभारी चिकित्साधिकारियों को दिये है। 


       उन्होने निर्देश दिया है कि मरीज का गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने गर्भवती महिला, गम्भीर साॅस का रोगी (सारी) होना, 10 वर्ष तक की आयु अथवा 60 वर्ष की आयु के होने पर रेफरल फार्म पर डाक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित करने पर मरीज को कैली हास्पिटल भेजा जायेंगा। 


       उन्होने कहा है कि कोरोना जाॅच के लिए गये सैम्पल की रिपोर्ट आने तक मरीज को संस्थागत कोरेन्टाईन सेण्टर में भेजा जायेंगा। इस व्यवस्था को लागू कराने का दायित्व सीएमओ तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी का होगा। 


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