बस्ती । जिले में दिव्यांग व्यक्ति को पहली बार मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल उपलब्ध करायी जायेंगी। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ट्राइसाईकिल के वास्तविक कीमत में अधिकतम रू0 25 हजार का अनुदान दिया जायेंगा। शेष धनराशि दिव्यांग व्यक्ति को स्वयं वहन करना होगा।
उन्होने बताया कि दिव्यांग व्यक्ति मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल पर बैठ कर अपने हाथो से गाड़ी का संचालन करने में सक्षम होना चाहिए। उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक होना चाहिए। उसकी वार्षिक आय 18 हजार से अधिक न हो। सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उसके पास यू0डी0आई0डी0 आधार कार्ड होना चाहिए। निवास एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
उन्होने बताया कि इस सुविधा के लिए www.hwd.uphq.in पर आनलाईन आवेदन करना होंगा। जिन व्यक्तियों ने अपना फार्म दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किया है। उन्हें भी आनलाईन आवेदन करना होगा तथा हार्ड कापी विकास भवन स्थित कार्यालय में जमा करना होगा।
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