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Friday, May 21, 2021

प्रदेश में डायग्नोस्टिक सेंटरों द्वारा सिटी स्कैन हेतु की जा रही अवैध वसूली पर प्रदेश सरकार गंभीर, सिटी स्कैन हेतु निर्धारित की दर

 बस्ती । उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा सिटी स्कैन हेतु की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाने हुए सीटी स्कैन कराने के लिए निर्धारित दर तय की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि यह आदेश एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। उक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 की संगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है।

 बताते चलें कि कोरोना काल में डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक सिटी स्कैन के लिए मरीजों से मनचाहा शुल्क वसूल रहे हैं । सेंटर संचालक सिटी स्कैन के लिए मरीजों से 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वसूल ले रहे हैं। जिससे कि तमाम मरीज परेशान होकर हो रहे हैं ऐसी स्थिति में या तो वे सिटी स्कैन करा नहीं पा रहे हैं या करा रहे हैं तो तमाम आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार का यह कदम सराहनीय माना जा रहा है। फिलहाल देखना यह है जिला प्रशासन इसे लागू कराने में कितना सफल होता है ।



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