यूपी (बस्ती)। प्रेस क्लब में प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बैठक किया।
बुधवार को सभी ब्लाकों के अध्यक्ष,मंत्री,जनपदीय कार्य समिति के सदस्य की बैठक प्रदेश समिति द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल में जनपद संतकबीर नगर के पदाधिकारियों के देखरेख में सम्पन्न हुआ।
पूरे प्रदेश में बुधवार को सभी जनपदों में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षको,शिक्षामित्रों और अनुदेशको से संबंधित 21 बिंदुओ की समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों ने बैठक किया।
जिसमें शिक्षकों ने निम्न मांग किया है.....
1-उत्तर प्रदेश में 01 अप्रैल 2005 से पूर्व शिक्षकों एवं कर्मचारियों हेतु लागू पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाये।
2-प्रदेश के आकांक्षी एवं दूरदराज के जनपदों में कार्यरत शिक्षकों का उनके गृह जनपद में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किया जाये तथा जनपद के अन्दर कार्यरत शिक्षकों के अनुरोध पर ऐच्छिक स्थानान्तरण किये जायें।
3-शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भॉति कैशलेस चिकित्सा सुविधा, उपार्जित अवकाश व द्वितीय शनिवार अवकाश प्रदान किया जाये।
4-बेसिक शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भाँति ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किया जाये अथवा माध्यमिक शिक्षकों की भाँति चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शत-प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य किया जाये।
5-प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रिक्त पद पर शीघ्र पदोन्नति की जाये तथा संविलियन निरस्त किया जाये।
6-उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें यथा छात्रों के बैठने हेतु फर्नीचर,विद्युत, पंखे, चहार दीवारी एवं शुद्ध पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
7-उ०प्र०बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में 01 दिसम्बर 2008 के पश्चात पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नति की तिथि से ग्रेड वेतन 4600 व 4800 पर न्यूनतम मूल वेतन क्रमशः रू0 17140/- व रू0 18150/- दिया जाये।
8-प्रदेश भर के शिक्षकों को मिलने वाले परिवार नियोजन प्रोत्साहन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं महंगाई भत्ता बहाल किया जाये।
9-60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु की दशा में सभी मृतक शिक्षकों के परिवार को ग्रेच्युटी की धनराशि प्रदान की जाये।
10-परिषदीय शिक्षकों के सामूहिक बीमा की बीमित धनराशि रू0 10 लाख करते हुए इसे बहाल किया जाये। वर्ष 2014 के पश्चात नियुक्त ऐसे शिक्षकों को जिनकी सामूहिक बीमा की विभाग द्वारा कटौती की गयी है उनको इस योजना से आच्छादित किया जाये अथवा उनकी कटौती की धनराशि को व्याज सहित वापस किया जाये।
11-उ०प्र०बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को स्थायी शिक्षक बनाया जाये।
12-शासनादेश संख्या 14/68-5-2020 दिनांक 14 जनवरी 2020 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 के पत्र दिनांक 08 जनवरी 2021 में प्रधानाध्यापकों/ सहायक अध्यापकों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु जो मानक निर्धारित किये गये हैं वह पूर्णतः अनुचित हैं। अतः इस शासनादेश को वापस लिया जाये।
13-"उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2021" पूर्णतयः शिक्षक हितों के विपरीत है जोकि किसी भी शिक्षक संगठन द्वारा बिना मांग किये ही लाया गया है। इस शिक्षक विरोधी विधेयक को वापस लिया जाये।
14-उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषदीय प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 05 सहायक अध्यापक व 01 प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 03 सहायक अध्यापक व 01 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाये।
15-सभी मृतक शिक्षकों के ऐसे आश्रितों को जो बी0टी0सी0/बी०एड०/डी0एल0एड0 की योग्यता रखते हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) से छूट देकर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाये। जो आश्रित उपरोक्त योग्यता नहीं रखते हैं तथा इण्टरमीडिएट अथवा स्नातक हैं उन्हें लिपिक के अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति देकर लिपिक बनाया जाये।
16-सभी मृतक शिक्षकों के परिवार को 01 अप्रैल 2005 से पूर्व लागू पुरानी पेंशन व्यवस्था के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन दी जाये तथा मृतक शिक्षक के एन0पी0एस0 खाते में जमा सम्पूर्ण धनराशि मृतक के आश्रित को दी जाये।
17-कोरोना महामारी के दौरान मृत हुए सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र,अनुदेशक एवं कर्मचारियों के परिवारों को 01 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित माना गया है। अतः इस महामारी के दौरान मृत सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं कर्मचारियों के आश्रितों को 01 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।
18-प्रदेश के किसी भी विद्यालय में विभाग द्वारा कोई भी लैपटाप/टैबलेट/मोबाइल फोन तथा इन्टरनेट उपलब्ध नहीं कराया गया है उसके बावजूद भी प्रदेश के शिक्षकों को आनलाइन प्रशिक्षण लेने तथा सूचनाएं भेजने के लिए विवश किया जा रहा है। ऑनलाइन कार्य की अनिवार्यता पर रोक लगायी जाये।
19-मृतक शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक एवं अनुदेशक के आश्रित को भी नौकरी दी जाये।
20-उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषदीय प्रत्येक विद्यालय में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए।
21-उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों को स्थायी करते हुए न्यूनतम मानदेय रू0 10,000/- प्रति माह दिया जाये।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह,बाल कृष्ण ओझा,दुर्गेश यादव,सुधीर त्रिपाठी,प्रवीण श्रीवास्तव,शिव पूजन आर्य आदि मौजूद रहे।
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